अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी।
इस आशय का एक निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा मंत्री भत्ते (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा। मंत्रियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्तों को सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से या उसके बाद मकान किराया भत्ते को छोडक़र संशोधित किया था, जिसे पिछली बार 2 जून, 2011 में संशोधित किया गया था।