अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोडक़र इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) , सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडक़र) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि बढ़ा दी है। इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे यानी 29 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। यह आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप,फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की अवधि अगले 24 घण्टे के बढ़ाने का निर्णय लिया है।