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हरियाणा

हरियाणा सरकार ने 25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी किए हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आज हरियाणा में सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है तथा इसके तहत आज 25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी किये गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 26 से 200 कामगारों तक की संख्या वाले 42 उद्योगों ने 3447 पास के लिए आवेदन किया है तथा 200 से अधिक कामगारों की संख्या वाले 14 उद्योगों ने 5404 पास के लिए आवेदन किया है, जो विभिन्न स्तर पर बनाई गई अधिकृत कमेटियों के पास विचाराधीन हैं।प्रवक्ता ने बताया कि 19 अप्रैल के बाद 885 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 14 आवेदनों को स्वीकार कर 160 कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि 785 आवेदन विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, 19 अप्रैल से पहले 6429 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1548 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था और इनमें  11, 785 कामगारों को कार्य पर लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी।
इनमें जिला फतेहाबाद के 42, पलवल के 34, सोनीपत के 535, गुरुग्राम के 208,  पानीपत के 61, रेवाड़ी के 38, फरीदाबाद के 375, रोहतक के 17, हिसार के 24, झज्जर के 148, अम्बाला के 9, भिवानी के 44, चरखी दादरी के 2 तथा महेन्द्रगढ़ के 11 आवेदन शामिल हैं।उन्होंने बताया कि इन-सिटू निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल, पास जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि गैर-इन सिटू परियोजना के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि राजमार्गों पर दुकानों एवं ढाबों को खोलने और स्व: नियोक्ताओं की गतिविधियां केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही होंगी। बहरहाल,गर्मी के मौसम और नए शैक्षणिक सत्र को मद्देनजर रखते हुए पुस्तक की दुकानों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण और एयरकण्डीशनर, एयरकूलर एवं पंखों की बिक्री एवं उनकी मरम्मत को आवश्यक सेवा माना जाएगा और कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर इनके संचालन की अनुमति होगी। बहरहाल, जिला मैजिस्ट्रेट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों, उद्योगों तथा अनुज्ञेय गतिविधियों का समय निर्धारित कर सकता है। उन्होंने बताया कि खण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा 25 कर्मचारियों वाले, तिरिक्त उपायुक्त या आयुक्त, नगर निगम, जैसा भी मामला हो,के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 200 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों,वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी। आवेदनों की जांच और पास देने की समस्त प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई गई हैं। हर जिले में ऐसा करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

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