अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों व किसानों के लिए एकमुश्त अदायगी योजना-2019 की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक अतिदेय ऋणी सदस्यों को दिया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पहले यह योजना पहली सितंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक लागू की गई थी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत लगभग 7 लाख पात्र किसानों में से 30 नवंबर 2019 तक 1,98,561 किसानों को ब्याज की पूर्ण राहत प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार, केंद्रीय सहकारी बैंकों के 31,749 अतिदेय ऋणी सदस्यों/किसानों में से 5,584 सदस्यों/किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 92,258 अतिदेय ऋणी किसानों/सदस्यों में से 4,810 सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत आधे ब्याज की राहत दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक, चंडीगढ़ के अधीन सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी समितियों व राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों व सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है जो किन्हीं कारणों से अतिदेय ऋण की अदायगी नहीं कर सके। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 31 अगस्त 2019 को अतिदेय ऋणी सदस्यों को सम्पूर्ण ब्याज में राहत प्रदान की गई है।