अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:पुलिस कमिश्नर के. के. राव ने आज कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगी, आज 20 अप्रैल 2020 से कुछ इंडस्ट्रीज,छोटे फैक्ट्रियों एंव एसेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रीज,एग्रीकल्चर से संबंधित, अनाज मंडी, आईटी कंपनी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, हाईवे पर ढाबे, ट्रक मकैनिक की दुकानें, पंचर ,कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको जिला प्रशासन द्वारा कुछ शर्तो के साथ परमिशन दी गई है केवल उन्हीं को ही छूट रहेगी।
पुलिस कमिश्नर के के राव का कहना हैं कि जिला प्रशासन ने जिस कंपनियों व अन्य सस्थानों को परमिशन एंव पास दी हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी जाएगी। जिन कंपनियों को छूट दी गई वहीँ लोग अपने वर्करों को ले जाने-ले आने की स्वंय व्यवस्था करें। अगर 50 सीटों वाली किसी कंपनियों के पास बसें हैं तो उसमें सिर्फ 20 लोग ही यात्रा करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा सकें। उनका कहना हैं कि जिस कंपनियों जिला प्रशासन ने अनुमति दी हैं वह कंपनी अपने गाड़ियों पर अपने कंपनी स्टीकर जरूर लगाए। इसके अलावा सड़कों पर बिना वजह कोई भी घूमता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा कर जेल भेज दे देगी। उनका कहना हैं कि अगर किसी आमजन को मूवमेंट करनी है तो वह हरियाणा सरल पोर्टल से प्राप्त ई पास के द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास द्वारा ही मोमेंट कर सकता है।