अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के पांडव नगर में टहलते समय एक बुजुर्ग से गला घोंट कर नगदी और मोबाइल फोन लूटने के मामले में दो अपराधी को अरेस्ट किया हैं। इसमें से एक अपराधी हत्यारा हैं, जिसका नाम मुकेश हैं, जबकि दूसरे अपराधी का नाम अमित उर्फ़ मित्ता हैं। ये दोनों आदतन अपराधी हैं , और इन पर लूट , चोरी , छीना झपटी, लूट के दौरान हत्या करने के कुल छह मुकदमे दर्ज हैं, सभी मुकदमें दिल्ली के अलग -अलग थानों में दर्ज हैं।
डीसीपी, ईस्ट जिला अमृथा गुरुलोथ ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 9 मार्च 23 को एक फूल कुमार, उम्र 62 वर्ष निवासी गाँव खिचड़ीपुर, दिल्ली ने बताया कि संजय झील में टहलते समय उसे दो युवकों ने रास्ते में पटक दिया, जिसने उसका मोबाइल फोन, आधार और वोटर कार्ड और 5740 रुपये की नकदी सहित उसका सामान लूट लिया। संजय सरोवर के सुनसान इलाके में उसका गला घोंटकर। . होश में आने के बाद पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। एफआईआर नंबर 90/23,भारतीय दंड संहिता की धारा 394/ 34 के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। एक टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर लवकांत, हेड कॉन्स्टेबल. राजेश, हेड कॉन्स्टेबल अरुण और कॉन्स्टेबल मामले को सुलझाने के लिए अधोहस्ताक्षरी की देखरेख में एसएचओ पांडव नगर और एसीपी मयूर विहार की देखरेख में सतेंद्र का गठन किया गया था। टीम ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज पर फोकस किया लेकिन अंधेरा होने और संजय झील में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण प्रयास बेकार गए, यहां तक कि मोबाइल फोन की आईएमईआई सर्च का भी कोई नतीजा नहीं निकला। टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया।
विशेष सूचना पर संजय तालाब से दो अभियुक्तों को पकड़ा गया जिनके नाम अमित उर्फ़ मित्ता निवासी महात्मा गांधी कैंप, शशि गार्डन, दिल्ली उम्र- 26 साल और मुकेश उर्फ़ करका निवासी जवाहर मोहल्ला, शशि गार्डन, दिल्ली आयु- 34 वर्ष हैं। उनका कहना हैं कि युवकों की तलाशी लेने पर आरोपी अमित कुमार के कब्जे से एक स्प्रिंगदार चाकू बरामद हुआ। आरोपियों की निशानदेही पर पीड़ित फूल कुमार का आधार कार्ड व वोटर कार्ड बरामद किया गया। थाना पांडव नगर में एफआईआर नंबर -113/23, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनका कहना हैं कि लगातार पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपित आदतन अपराधी हैं और उनका आपराधिक इतिहास रहा है. अभियुक्तों में से एक मुकेश को हत्यारा पाया गया, केस एफआईआर संख्या 131/2010, धारा 394/397/302/34 आईपीसी थाना पांडव नगर में दोषी पाया गया जिसमें उसने संजय झील में एक राहगीर को घायल करने के बाद डकैती की है। बाद में चोटिल हो गए। आरोपित मुकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह मंडोली जेल में था और कोविड मानदंडों के कारण पैरोल पर था। दोषी ने अपनी पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद आत्म समर्पण नहीं किया और जेल जाने से बच रहा था। दोनों आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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