अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:ब्रॉडबैंड कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, नहीं देने की सूरत में उसे और उसके परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, इसके घबरा कर ब्रॉडबैंड कारोबारी ने उसे 5 लाख रुपए दे भी दिए, और रुपए मांगने पर ब्रॉडबैंड कारोबारी ने पीएस राजेंद्रा पार्क में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया,और आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी अपराध शाखा फरुखनगर ,गुरुग्राम को सौंपी गई , की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अभी तीनों आरोपित पुलिस रिमांड पर है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गत 25.12.2024 को एक व्यक्ति ने थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में शिकायत के माध्यम से बताया कि उसका ब्रॉडबैंड का काम है। दिनांक 16/17.12.2024 को उसके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल करके उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी तथा फिरौती नहीं देने पर उसको व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसने डर के कारण 5 लाख रुपए उन को दे दिए। उसके बाद उन्होंने दिनांक 18.12.2024 को फिर से कॉल करके रुपए मांगे तथा जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
उनका कहना है कि अपराध शाखा फरुखनगर के इंचार्ज व उप-निरीक्षक मनोज कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा में दिनांक 27.12.2024 को 3 आरोपितों को खेड़ला टी प्वाइंट सोहना, गुरुग्राम से काबू किया। काबू किए गए आरोपितों के नाम रवि निवासी लोहटकी, गुरुग्राम, मोहित कुमार निवासी गांव बाली जिला बागपत (उत्तर-प्रदेश) व अमित निवासी गांव मितली जिला बागपत (उत्तर-प्रदेश) हैं।
उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपित रवि का उपरोक्त मुकदमा में शिकायतकर्ता के साथ उठना बैठना था। इस दौरान आरोपित रवि को लगा कि शिकायतकर्ता के पास काफी रुपए हैं। इसके बाद आरोपित ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त मुकदमा की वारदात को अंजाम दिया। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपितों को न्यायालय में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मुकदमा का अनुसंधान जारी है।
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