अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल,एनडीआर की टीम ने कपिल सांगवान उर्फ़ नंदू गैंग के दो सक्रीय सदस्यों को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार किए गए कुख्यात अपराधियों के नाम रोहित शर्मा, उर्फ़ अन्ना उर्फ़ गोलू , उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम छारा , जिला झज्जर , हरियाणा और संजू उर्फ़ सुशांत राणा, उम्र 24 साल , निवासी ग्राम बेरी ,झज्जर, हरियाणा हैं। ये कुख्यात अपराधी एक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता सुरेंद्र मटियाल हत्याकांड में वांछित थे। इनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनके खिलाफ थाना स्पेशल सेल में कानून की उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इन अपराधियों पर हत्या , हत्या की कोशिश, अवैध वसूली , पुलिस कर्मचारियों के साथ सहित 6 संगीन मुकदमें दर्ज हैं।
स्पेशल डीसीपी, स्पेशल सेल ,एचजीएस धारीवाल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गत 14 मई 2023 को सुरेंद्र मटियाला की सनसनीखेज हत्या के बाद, यह खुलासा हुआ कि सुरेंद्र की हत्या का मुख्य संचालक और साजिशकर्ता रोहित शर्मा है, जो एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से कपिल सांगवान उर्फ नंदू के सीधे संपर्क में था जो पुलिस को निर्देश दे रहा था। एसपीओ पर मौजूद शूटर पंजाब के मोहाली इलाके में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था, जो सुरेंद्र की हत्या में भी वांछित थे। वे अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर मंजीत महल को खत्म करने की भी योजना बना रहे थे, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। गत 16 जून 2023 को विशेष सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम पंजाब के मोहाली पहुंची और शाम को आरोपी रोहित शर्मा उर्फ अन्ना उर्फ गोलू को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया।उनसे लंबी पूछताछ की गई और उनके कहने पर उनके सहयोगी संजू को शाइन एन्क्लेव, सेक्टर 71, मोहाली, पंजाब में उनके किराए के आवास से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41.1 (ए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और हथियारों की बरामदगी के लिए निरंतर पूछताछ की गई थी। कस्टडी रिमांड के दौरान पालम एक्सटेंशन, सेक्टर 7, द्वारका, दिल्ली से रोहित की निशानदेही पर चार जिंदा कारतूस के साथ एक .32 बोर का पिस्टल बरामद किया गया. उसने पालम क्षेत्र में खड़ी एक मोटरसाइकिल में पिस्तौल छिपाई थी और यह मोटरसाइकिल थाना वसंत कुंज दक्षिण के इलाके से चोरी की बताई जा रही है।
आरोपी रोहित शर्मा की प्रोफाइल और पूछताछ
धारीवाल का कहना हैं कि रोहित शर्मा का जन्म 1996 में गाँव छारा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ था। । उसके पिता झज्जर के एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। उसके दो भाई हैं जिनका नाम मोहित और सोहित है और दोनों को सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2017-2018 में, जब वह सर छोटू राम पॉलिटेक्निक कॉलेज, सांपला, हरियाणा से सिविल स्ट्रीम में डिप्लोमा कर रहा था, तब उसे आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि उसने पिस्तौल लहराते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। इस मामले में जेल से बाहर आने के बाद उसने सड़क निर्माण का काम शुरू किया। वर्ष -2019 में, उन्हें एक सचिन छिकारा निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा) का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि कपिल सांगवान उर्फ़ नंदू और एक गुलशन जेल से बाहर आ रहे हैं और वे गोला डेयरी फार्म में एक पार्टी का आयोजन करेंगे। नंदू, सचिन ने उन्हें पार्टी में आने को भी कहा और उन्होंने ऐसा ही किया. हालांकि, नंदू के आने से पहले क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पहुंच गए और सभी उपस्थित लोगों को पकड़ लिया। वह सचिन को जानता है क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सचिन ने ही 2019 में उसे कपिल सांगवान उर्फ नंदू से मिलवाया था। तब से वह नंदू के इशारे पर अपराध करता आ रहा है।
आरोपी संजू कादयान @ सुशांत राणा की प्रोफाइल और पूछताछ
आरोपी संजू कादयान की उम्र 25 साल है और वह अपने परिवार में इकलौता बेटा है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। उनकी रोहित से पहली बार 2014 में बहादुरगढ़ में मुलाकात हुई थी। उसे सुरेंद्र की हत्या में शूटरों को ठिकाने मुहैया कराने का काम सौंपा गया था। घटना के बाद से वह फरार भी हो गया था क्योंकि पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था।
INVOLVEMENTS OF ACCUSED ROHIT SHARMA
1. FIR No. 998/19 u/s 307/387/34 IPC & 25/27 Arms Act PS Binda Pur (In this case 50 lakhs were demanded as extortion from the victim)
2. FIR No. 182/19 u/s 186/353/324 and 25 Arms Act PS Crime Branch, Delhi
3. FIR No. 32/2020 u/s 25/27 Arms Act PS Najafgarh, Delhi
4. FIR No.60/23 u/s 387/336/506/507/34 IPC PS Mohan Garden ( In this case he had sent the shooters to fire gunshots at the office of victim for the purpose of extortion)
5. FIR No. 265/23 u/s 302/34 IPC and 25/27 Arms Act PS Binda Pur (Surender murder case)
6. E-FIR No.44889 u/s 379 IPC PS Vasant Kunj South, Delhi