अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: जिला में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को मकान बनाने एवं ऋण दिलवाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प मे शिविर का आयोजन द्वारा किया गया । इसकी शुरुआत गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने की। ये शिविर जिला में 13 दिसंबर तक विभिन्न बैंक शाखाओं व अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त रजा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिनाॅंक 11 दिसंबर बुधवार को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर- 44 में तथा आज से लेकर 13 दिसंबर तक विभिन्न बैंक शाखाओं में आवासीय ऋण शिविर का आयोजन किया जाएगा । वीरवार 12 दिसंबर को बस स्टैंड के नजदीक स्थित नगर निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए कैंप लगाया जाएगा जिसमें पात्र लाभार्थी अपने दस्तावेजों की जांच करवा कर मौके पर ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुए श्री रजा ने बताया कि वे सभी व्यक्ति जिनकी अधिकतम पारिवारिक आमदनी 18 लाख रूपये वार्षिक से कम है,वे सभी इस योजना के तहत पात्र है,बशर्तें उनकी जमीन नगर निगम गुरूग्राम अथवा किसीअन्य नगर परिषद पालिका क्षेत्र में अनुमोदित क्षेत्र में हो ।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत लाभार्थी को 3 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक के ब्याज की छूट दी जाएगी जिससे उसे लगभग दो लाख तीस हजार से 2 लाख 57 हजार रूपये तक के ब्याज का फायदा होगा । अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों/परिवारों जिनका अपना मकान नहीं है और वे किराये पर रह रहे हैं अथवा जिनके पास अपन प्लाट है और वे मकान बनने मे सक्षम नहीं है उनके लिए वर्ष 2015 में प्रधानमन्त्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी । उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत डिमाण्ड सर्वे एक एजेन्सी के माध्यम से करवाई गई । इस डिमाण्ड सर्वे में 266 परिवारों ने प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत यह अवगत कराया कि उनके पास जमीन है परन्तु घर बनाने के लिए राशि नहीं है । रजा ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी नगर निगम गुरुग्राम अथवा गुड़गांव जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए।साथ ही लाभार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए ।
इसके अलावा लाभार्थी परिवार को भारत सरकार से किसी भी आवास योजना के तहत केन्द्रीय सहायता नहीं मिली हो या योजना का कोई लाभ प्राप्त न हुआ हो, अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि ब्याज पर छूट की सब्सिडी अधिकतम 20 साल या लोन की अवधि जो भी कम हो, तक के लिए मिलेगी। अगर लोन तय सीमा से अधिक होता है तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि लोन की राशि या सम्पति की लागत पर कोई सीमा नहीं है। साथ ही उसके पास प्लाट की रजिस्ट्री, नक्शा, होना अनिवार्य है और लाभार्थी की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोजित कैंप में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के साथ , नगर निगम गुरुग्राम के नगर परियोजना अधिकारी महेंद्र, प्रहलाद सिंह, गोदारा-अग्रणी जिला प्रबन्धक-सिन्डीकेट गुरूग्राम, एस.एन. शर्मा, क्षेत्रीय प्रबन्धक-सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक , एच.पी. गुप्ता,वरिष्ठ महाप्रबन्धक, व कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।