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अपराध दिल्ली

अपराध शाखा द्वारा गैंगस्टर अनिल गंजा उर्फ़ पहलवान उर्फ़ लीला गैंग का शातिर शार्प शूटर गिरफ्तार

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एजीएस/अपराध शाखा की टीम ने आज अनिल गंजा उर्फ़  पहलवान उर्फ़  लीला गैंग के शार्प शूटर गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर का नाम सुमित, उम्र 28 वर्ष, निवासी नया गांव, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा हैं। गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर पर  एक सनसनीखेज जबरन रंगदारी का मामला एफआईआर नंबर-149/2023, धारा 323/385/506 भारतीय दण्ड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा में दर्ज हैं को सुलझाया है। पुलिस आरोपित के कब्जे से एक लोडेड पिस्तौल भी बरामद की गई व  इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर -163/2023 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना अपराध शाखा में दर्ज की गई। आरोपित थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर है और पूर्व में 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है |
स्पेशल डीसीपी अपराध रविंद्र सिंह यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि उप-निरीक्षक सचिन गुलिया को सूचना मिली थी कि अनिल गंजा उर्फ़  पहलवान उर्फ़  लीला गैंग का सक्रिय शार्प शूटर थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा के एक सनसनीखेज रंगदारी मामले में शामिल है, जो दिल्ली के झाड़ौदा कलां गाँव के इलाके में आने वाला है। अगर समय पर कार्रवाई  की जाए  तो उसे पकड़ा जा सकता है। उनका कहना हैं कि तदानुसार, संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा और उपायुक्त अमित गोयल द्वारा सहायक आयुक्त नरेश कुमार की देखरेख में व निरीक्षक कृष्ण कुमार और गुलशन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।  जिसमे उप-निरीक्षक सचिन, सहायक उप-निरीक्षक सुरेंद्र, सहायक उप-निरीक्षक मुकेश, सहायक उप-निरीक्षक ब्रज लाल, सहायक उप-निरीक्षक अगम प्रसाद, प्रधान सिपाही नरेंद्र, प्रधान सिपाही दीपक, प्रधान सिपाही विनोद, प्रधान सिपाही श्याम सुंदर, प्रधान सिपाही पप्पू, प्रधान सिपाही धर्मराज, प्रधान सिपाही तारिक अजीज और सिपाही धीरज शामिल थे। उपरोक्त सूचना के अनुसार टीम द्वारा झाड़ौदा गांव, दिल्ली के पास जाल बिछाया गया और आरोपित  सुमित को एक लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ लिया गया। उनका कहना हैं कि दिनांक 21.02.2023 को आरोपित सुमित ने यस बैंक के एक कर्मचारी से रंगदारी की मांग की थी। जब उसने रंगदारी देने से इनकार कर दिया, तो आरोपित सुमित ने उसे बंदूक के दम पर वांछित राशि का भुगतान करने के लिए धमकी दी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर – 149/2023, धारा 323/385/506 भारतीय दण्ड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा दर्ज की गई  थी.मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी सुमित अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।उनका कहना हैं कि पूछताछ के दौरान आरोपित सुमित  ने बतलाया कि बहादुरगढ़, हरियाणा में प्रोटेक्शन मनी के बंटवारे को लेकर उसका और दूसरे गिरोह के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपित सुमित झगडे का बदला लेने के लिए व प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने का मौका तलाश रहा था। वह लोडेड पिस्तौल सहित झाड़ौदा कलां गाँव जा रहा था जिसे टीम द्वारा सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित सुमित ने खुलासा किया कि वर्ष 2015 में, उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बामनोली टोल टैक्स, बहादुरगढ़, हरियाणा के कर्मचारियों पर जबरन वसूली के लिए गोलियां चलाई थी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर  327/2015, धारा 307/148/149/323/506/34 भारतीय दण्ड संहिता व 25 आर्म्स एक्ट, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा दर्ज की गई  थी। जब आरोपित  सुमित जेल में था, तो उसने अपने करीबी सहयोगी दीपक सैनी की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़ी साजिश रची। उसने विकास उर्फ़ काला को खत्म करने के लिए शूटरों की व्यवस्था की व  दिनांक 31.05.2018 को उसके साथियों ने मेन बाजार रोड, बहादुरगढ़ , हरियाणा में विकास उर्फ़  काला की हत्या कर दी। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर  300/2018, धारा 302/120 बी/34 भारतीय दण्ड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा दर्ज की गई  थी। 
पिछली अपराधिक संलिप्तता:
1. प्राथमिकी संख्या 300/2018, धारा 302/120बी/34 भारतीय दण्ड संहिता व  25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा।
2. प्राथमिकी संख्या 327/2015, धारा 307/148/149/323/506/34 भारतीय दण्ड संहिता व 25 शस्त्र अधिनियम, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा.
3. प्राथमिकी संख्या 193/2021, धारा 307/341/34 भारतीय दण्ड संहिता व 25 शस्त्र अधिनियम, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा.
4. प्राथमिकी संख्या 194/2021, धारा 307/186/353/332/336/427/279 भारतीय दण्ड संहिता व 25 आर्म्स एक्ट, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा.
5. प्राथमिकी संख्या 456/2019, धारा 452/323/506/34 भारतीय दण्ड संहिता व 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा.
6. प्राथमिकी संख्या 182/2019, धारा 384/506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा.
7. प्राथमिकी संख्या 29/2018, धारा 325/323/452/506/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा.
8. प्राथमिकी संख्या 166/2016, धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सदर हिसार, हरियाणा।
9. प्राथमिकी संख्या 610/2016, धारा 323/506/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा.
10. प्राथमिकी संख्या 304/2019, धारा 294/506/509 भारतीय दण्ड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट, थाना सदर भिवानी, हरियाणा।
11. प्राथमिकी संख्या 149/2023, धारा 385/323/506/34 भारतीय दण्ड संहिता व  25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा.
12. प्राथमिकी संख्या 110/2019, धारा 354डी/506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ उत्तर प्रदेश .
13. प्राथमिकी संख्या 45/2017, धारा 325/323/452/341/506/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा।
14. प्राथमिकी संख्या 09/2023, धारा 323/341/506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा.
15. प्राथमिकी संख्या 542/2018, धारा 379ए/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना समालखा, हरियाणा।
सुलझाया गया मामला :
1.प्राथमिकी संख्या 149/2023, धारा 323/385/506 भारतीय दण्ड संहिता व 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी बहादुरगढ़, हरियाणा।
आरोपी का प्रोफाइल:
आरोपी सुमित, उम्र 28 वर्ष, निवासी नया गांव, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा ने 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है । वह अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान, हरियाणा के झज्जर के नूना माजरा गाँव के एक गैंगस्टर अनिल गंजा @ पहलवान @ लीला के संपर्क में आया और उसके गिरोह में शामिल हो गया।

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