अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूर्वी रेंज-II की एक टीम ने आज आरोपित मनोज जाटव, 34 वर्षीय, निवासी नया गाँव, उस्मानपुर, दिल्ली को गिरफ्तार किया है, जो थाना न्यू उस्मानपुर के एक हत्या के मामले में शामिल था । उसके कब्जे से एक स्वदेशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसे 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय की उच्च शक्ति समिति द्वारा अंतरिम पैरोल दी गई थी। बाद में, उसने पैरोल की शर्त का उल्लंघन किया और नियत तारीख पर आत्मसमर्पण नहीं किया।
टीम और संचालन:
क्राइम ब्रांच की पूर्वी रेंज-II की एक टीम को पैरोल जंपर्स और उद्धघोषित अपराधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। हवलदार सुधीर को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना न्यू उस्मान पुर के हत्या के मामले में एक पैरोल जम्पर अभियुक्त को पूर्वी आजाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली के द्वारिकाधीश मंदिर के पास से पकड़ा जा सकता है। गुप्त सूचना के आधार पर, उपायुक्त क्राइम ब्रांच सतीश कुमार और संयुक्त आयुक्त अपराध शाखा एस.डी. मिश्रा ने सहायक आयुक्त राज कुमार साहा की देखरेख में एक टीम का गठन निरीक्षक सुनील कुंडू के नेतृत्व में किया जिसमे उप निरीक्षक पवन मलिक, हवलदार सुधीर, हवलदार दीपक शामिल थे | टीम ने कृष्णा नगर, दिल्ली के क्षेत्र में द्वारकाधीश मंदिर के पास एक जाल बिछाया गया और आरोपित मनोज जाटव को पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक स्वदेशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए । तदनुसार, थाना क्राइम ब्रांच में 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ:
पूछताछ के दौरान, आरोपित मनोज जाटव ने खुलासा किया कि उसके खिलाफ कुछ रंजिश के कारण अपने पड़ोसी की हत्या के आरोप में एक एफआईआर जो की धारा 302/201 /120-बी / 34 भारतीय दण्ड संहिता में थाना न्यू उस्मानपुर में दर्ज की गई थी । वह अपने पिता और दो भाइयों के साथ इस हत्या के मामले में जेल में चल रहा था। साल 2020 में उन्हें 45 दिन की अंतरिम पैरोल मिली थी, हालांकि उसने और उसके भाई चमन ने अंतरिम पैरोल की शर्त का उल्लंघन किया और तय तारीख पर आत्मसमर्पण नहीं किया। जेल में रहने के दौरान वह सुंदर भाटी गिरोह के सदस्य जितेंद्र उर्फ चुन्नू के संपर्क में आया, जिसने उसके पास से बरामद अवैध हथियार को उसे मुहैया कराया था । उसने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह हत्या के मामले के गवाह विक्की और सोनू के साथ-साथ विक्की के पिता नेपाल सिंह, जो इस हत्या के मामले की पैरवी कर रहा है, से बदला लेने के लिए उन्हें मारने का अवसर तलाश रहा था ।
आरोपी की प्रष्ठभूमि:
आरोपित मनोज जाटव, उम्र 34 वर्ष नया गांव, उस्मानपुर, दिल्ली का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा है। उसने अपने पिता के साथ उनकी पारिवारिक किरयाने की दुकान पर काम करना शुरू किया था । पड़ोसी से रंजिश के चलते उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसका भाई चमन भी उसके साथ पैरोल से बाहर आया था और अभी तक फरार हैं। दोनों भाईयों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।
आपराधिक संलिप्तता:
एफआईआर नंबर – 811/16, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201/120-बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली।बरामदगी: एक स्वदेशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस