अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: विजिलेंस टीम, रोहतक ने दर्ज मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर महिला थाना, रोहतक में कार्यरत महिला सहायक उप -निरीक्षक रेखा को आज 10,000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं। इस प्रकरण में विजिलेंस थाने में मुकदमा नंबर -10 दर्ज किया गया , जिसमें भारतीय दंड सहिंता की धारा 7 पी.सी एक्ट को दर्शाया गया हैं।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक हरीश मकान नंबर – 2977/20, श्री राम कालोनी, सुनारिया रोड, रोहतक ने एक शिकायत निरीक्षक मंजीत सिंह विजिलेंस थाने, रोहतक को दी की उसकी पत्नी सुमील कौर ने उसके व उसकी माता, पिताजी, दोनों बहनो (शादी शुदा) चाचा व मामा के खिलाफ महिला थाना, रोहतक मे मुकदमा नंबर – 31/19 धारा 498ए व अन्य धाराओ के तहत दर्ज करवा रखा है। इस केस में महिला थाना की जांच अधिकारी सहायक उप -निरीक्षक रेखा न.366,रोहतक उसके परिवार वालों के नाम निकालने की एवज में 10,000 रूपए रिश्वत की मांग कर रही है। इस शिकायत पर मुकदमा नंबर – 10, धारा 7 पी.सी एक्ट थाना विजिलेंस, रोहतक दर्ज रजिस्टर करके निरीक्षक मंजीत सिंह के नेतृत्व मे रेडिंग टीम गठित करके उपायुक्त रोहतक को डयुटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने बारे प्रार्थना पत्र दिया
जिस पर कनब सिंह लाकडा तहसीलदार रोहतक को बतौर डयुटी मजिस्ट्रेट व उनके प्रवाचक नवीन कुमार को छाया गवाह नियुक्त करवाकर उन्हे रेडिग पार्टी मे शामिल करके, विजिलैस की योजना अनुसार शिकायतकर्ता हरीश को पाउडर लगे हुए नोट देकर आरोपी महिला सहायक उप-निरीक्षक रेखा के पास महिला पुलिस थाना में भेज दिया गया। महिला सहायक उप निरीक्षक आरोपी रेखा द्वारा 10,000 रूपए रिशवत की राशि स्वीकार करने पर उसे महिला थाना, रोहतक से रंगे हाथो गिरफतार किया गया। इस मुकदमे का आगामी अनुसंधान निरीक्षक मंजीत सिंह, विजिलेंस ब्यूरों, रोहतक द्वारा किया जा रहा हैं।