संवाददाता, नई दिल्ली : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है। माल्या को लंदन से वापस लाने के लिए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को भारत-ब्रिटेन पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी MLAT का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रही है।
अधिकारियों ने बताया कि अदालत से जारी अनुरोध को आगे की कार्रवाई के लिए ED ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि वह ब्रिटेन में अपने समकक्ष के सहयोग से आदेश को लागू करवा सके।
MLAT में प्रावधान है कि आपराधिक जांच में इस संधि का प्रयोग करके जांच में सहयोग या सुबूत जुटाने के लिए हिरासत वाले व्यक्ति समेत किसी भी व्यक्ति के हस्तांतरण की मांग की जा सकती है। इससे पहले CBI जांच के आधार पर हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।