सवांददाता,चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभाओं के मतदान के दिन हरियाणा सरकार के अपने कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 25 और जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (8/1996 में संशोधित) की धारा 135बी के तहत मतदान दिवसों पर पेड अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश (पेड) रहेगा ताकि वे सम्बंधित तिथियों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, को भी जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (8/1996 में संशोधित) की धारा 135बी के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पेड अवकाश लेने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनावों के लिए 11, 15, 19, 23 और 27 फरवरी, 2017 और 4 व 8 मार्च, 2017 को तथा उत्तराखंड में विधानसभा के आम चुनाव के लिए 15 फरवरी, 2017 को मतदान का आयोजन किया जाएगा।
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