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चेतावनी : 17 करोड़ PAN कार्ड पर संकट, 31 मार्च 2020 के बाद हो जाएगा रद्द

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश के 17 करोड़ लोगों को बड़ी चेतावनी दी है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर पैन कार्ड को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह रद्द हो जाएगा.सीबीडीटी के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि, 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है.दरअसल, आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में टैक्‍स प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी.


यहां बता दें कि पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी. बहरहाल, आइए जानते हैं कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग कैसे हो सकती है. .
ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका
– सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
-यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा.
– इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.

– अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं.
– अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.
– इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है.
– इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं.
– अगर उदाहरण से समझें तो- UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा.
– इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं.ऐसे में अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत इसे कर लें.

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