अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:केजरीवाल सरकार ने आज मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत पंजीकरण की तिथि बढ़ाने की घोषणा की। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित अधिवक्ताओं के लिए योजना के तहत अनिवार्य पंजीकरण अब 10.04.2023 तक खुला रहेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अधिवक्ता www.cmaws.delhi.gov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर फार्म भर सकते हैं।इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो अधिवक्ता 2020 और 2022 में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।
कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, “मुझे मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पर अधिवक्ताओं से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मिल सके इसके लिए हमने योजना के तहत पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। अधिवक्ताओं को हमेशा सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूं।”
अधिवक्ताओं द्वारा समाज में निभाई जा रही भूमिका और उनके क़ानूनी योगदान को देखते हुए, केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की घोषणा की थी। यह योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप (लाइफ) इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वकील 10 लाख का जीवन बिमा मिलता है और अधिवक्ता,उनके पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक 5 लाख के बीमा फैमिली फ्लोटर राशि का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज मिलता है। अब तक, केजरीवाल सरकार ने योजना के तहत अधिवक्ताओं के कल्याण पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमें जीवन बीमा के लिए 32 करोड़ से अधिक और मेडिक्लेम के लिए 66 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। दिनांक 10.12.2020 से अब तक 4100 से अधिक अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल चुका है। साथ ही, समूह (जीवन) बीमा पॉलिसी के तहत अधिवक्ताओं के 200 से अधिक परिवारों को 10-10 लाख रुपये का क्लेम प्रदान किया गया है।
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