अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के अंदर वकीलों के खिलाफ आए दिन हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर सारे वकील बेहद चिंतित हैं। इस मसले को लेकर शनिवार को दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि दिल्ली सरकार लगातार वकीलों के लिए अच्छा काम कर रही है। उन्होंने वकीलों पर हो रहे हमले के मसले पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल से सहयोग मांगा। साथ ही 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल की दिन-दहाड़े हत्या समेत मारपीट की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए ‘दिल्ली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ लाने की मांग की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ की मांग कर रहे हैं। मेरा वादा है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी है, वह हर संभव मदद सभी वकीलों के लिए करेंगे।
इस दौरान समन्वय समिति के प्रतिनिधियों द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। जिसमें कहा गया है कि वकील न्याय वितरण प्रणाली के जरूरी अंगों में से एक हैं। इसके बावजूद आज तक वकीलों को उचित सुरक्षा या कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, जबकि पुलिस व न्यायपालिका को सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और विशेषा धिकार मिले हैं। मांग पत्र में आगे कहा है कि दिल्ली की अदालतों के अंदर और बाहर वकीलों के विपरीत मुवक्किलों द्वारा हत्याओं, हिंसक हमलों, गंभीर चोटों, डराने-धमकाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। अब देखने में आ रहा है कि वकीलों पर हमले और कानूनी पेशेवरों पर झूठे आरोप लगाने के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। इस वर्ष भी 01 अप्रैल 2023 को दिल्ली में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल की दिन-दहाड़े हत्या सहित मारपीट की विभिन्न घटनाएं हुई हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि वकीलों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों पर रोक लगाई जाए और ऐसे कृत्य करने वालों को दंडित किया जाए। दिल्ली में ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक प्रभावी कानून बनाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन वाले वकीलों की रक्षा की जाए। दिल्ली में वकीलों के पेशे के अभ्यास की स्वतंत्रता का सम्मान, सुरक्षा और प्रचार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समन्वय समिति ने हिंसा, हमले, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा, सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा की तत्काल जरूरत और आवश्यकता महसूस किया है। इसलिए समन्वय समिति लंबे समय से ‘दिल्ली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ को तत्काल पारित करने की मांग उठाती रही है, जो वकीलों को कोर्ट में उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बिना किसी डर और चिंता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ‘द दिल्ली एडवोकेट्स (प्रोटेक्शन) बिल 2023’ का प्रारूप प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार है। आपसे अनुरोध है कि कानून के अनुसार दिल्ली एडवोकेट्स (संरक्षण) विधेयक 2023 की अधिसूचना और अधिनियम के लिए सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति की मांगों को पूरा करने के लिए इस मामले को तत्काल कदम उठाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मिला। हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ की मांग कर रहे हैं। मेरा वादा है- दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे।
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