अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:चंदू-धनकोट रोड वाली नहर में जबरन नहाने के लिए कहा तो दो दोस्तों ने मिलकर उसकी रस्सी से गला घोंटकर कर हत्या कर दी, जब उसकी लाश नहर में पानी के ऊपर तैरने लगा तो शव को पानी के नीचे दबा दी। और दोनों दोस्त एक कार में सवार होकर फरार हो गए। शुरुआती दौर में ये मामला नहर में डूबने के कारण हुई थी , की कार्रवाई की गई थी। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ये खुलासा हुआ की मरने वाले शख्स की पहले गला घोंट हत्या की गई है। इसके बाद सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शख्स को पानी में दबा दिया गया जो पानी में फूल कर शव ऊपर आ गई। शुरू आत में ये ब्लाइंड मर्डर था पर बाद में मरने वाले की पहचान इन्द्र साहनी (उम्र-45 वर्ष) निवासी गाँव मालीनगर सिमरी, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान निवासी राम विहार गाँव धनवापुर, गुरुग्राम के रूप में हुई। अब पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 7 मई 2024 को पुलिस चौकी धनकोट, गुरुग्राम की टीम को एक सूचना चंदू-धनकोट रोड वाली नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस चौकी धनकोट की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर लोगों ने शव को पानी से निकालकर नहर के किनारे पटरी पर रखा हुआ था। शव को देखने से मृतक की आंखों व होठों को पानी में रहने वाले जीवों द्वारा खाया होना प्रतीत हो रहा था। पुलिस टीम द्वारा मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की परन्तु मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा पुलिस की सीन-ऑफ-क्राइम, एफ.एस. की टीमों को घनटास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया व आगामी कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी, गुरुग्राम में रखवाया गया। उनका कहना है कि गत 7 मई 2024 को अनिल कुमार नामक व्यक्ति ने मृतक की पहचान अपने बङे भाई *इन्द्र साहनी (उम्र-45 वर्ष) निवासी गाँव मालीनगर सिमरी, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान निवासी राम विहार गाँव धनवापुर, गुरुग्राम के रूप में करवाई* और मृतक के शव को देखने उपरान्त एक लिखित पत्र के माध्यम से बताया कि उसके भाई की मृत्यु नहर में डूबने के कारण हुई है। पुलिस टीम द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार धारा 174 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्रवाई की गई व पोस्टमार्टम उपरान्त शव को परिजनों के हवाले किया गया।उनका कहना है कि गत 9 मई 2024 को मृतक इन्द्र साहनी (उम्र-45 वर्ष) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इन्द्र साहनी की मौत गला घोंटकर की गई है। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 9 मई 2024 को पुलिस थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि पुलिस चौकी धनकोट के इंचार्ज प्रदीप कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए मृतक व घटनास्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारी एकत्रित की तथा एकत्रित की गई जानकारियों का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आरोपितों की पहचान करने में भी सफलता मिली। पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में तत्परता से आगामी कार्रवाई करते हुए गत 12 मई 2024 को उपरोक्त मुकदमा की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपितों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। काबू किए आरोपितों के नाम सहदेव चड्ढा (उम्र 26 वर्ष) निवासी सेक्टर-4, गुरुग्राम तथा दिनेश (उम्र 23 वर्ष)* निवासी सूरत नगर, गुरुग्राम है। पुलिस टीम द्वारा आरोपित सहदेव चड्ढा को सेक्टर-4, गुरुग्राम से तथा दिनेश को गाँव छीतुनी, जिला सिद्धार्थ नगर (उत्तर-प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि आरोपितों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये दोनों आपस में दोस्त है और काफी समय से एक-दूसरे को जानते है। गत 6 मई 2024 को उपरोक्त मुकदमा में मृतक व ये दोनों आरोपित चंदू-धनकोट रोड वाली नहर में नहा रहे थे। इसी दौरान नहर पर ही नहाते हुए इन दोनों आरोपितों (दिनेश व सहदेव चड्ढा) की मुलाकात/पहचान उपरोक्त मुकदमा में मृतक इन्द्र साहनी से हुई। उपरोक्त आरोपित सहदेव चड्ढा को तैरना नहीं आता था और मृतक इन्द्र साहनी व उक्त आरोपित दिनेश तैरना जानते थे। आरोपित सहदेव चड्ढा नहर के किनारे पर नहा रहा था तो मृतक इन्द्र साहनी ने सहदेव चढ्ढा को जबरदस्ती नहर के अन्दर ले जाने के लिए कहा तो सहदेव चड्ढा ने मना कर दिया। जब इन्द्र साहनी ने बार-बार जबरदस्ती की तो इस बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई। इसी बात की रन्जिश रखते हुए आरोपित सहदेव चढ्ढा के साथी दिनेश (जो तैरना जानता था) ने इन्द्र साहनी का रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब इन्द्र साहनी पानी के ऊपर तैरने लगा तो दिनेश ने सोचा कि वह मरा नहीं है और उसके ऊपर कुदकर उसे पानी में नीचे धकेल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपित रामवृक्ष की गाड़ी (मारुति स्विफ्ट) में सवार होकर वहां से भाग गए। उनका कहना है कि पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपितों को गत 13 मई 2024 को अदालत के सम्मुख पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमाण्ड के दौरान पुलिस टीम द्वारा *आरोपितों के कब्जा से 1 गाङी, 2 मोबाईल फोन व 1 रस्सी बरामद* की गई है। मुकदमा का अनुसंधान जारी है।
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