अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज कोविड महामारी के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए बैठक की। खाद्य आयुक्त, सीएमडी, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी), खाद्य आपूर्ति विभाग और डीएससीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को खाद्यान्न वितरण से सम्बंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई।बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोविड महामारी के दौरान दिल्ली की जनता को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने कोविड -19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए लाभार्थियों को मुफ्त राशन आपूर्ति को छह महीने के लिए यानी मई 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली के राशन लाभार्थियों को मार्च-अप्रैल 2020 से ही मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दिल्ली में राशन कार्ड वाले लाभार्थियों के साथ गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने यह भी बताया कि इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72.77 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं। मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण सुचारू, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। राशन लाभार्थियों को कोटे का पूरा राशन वितरण से इंकार करने वाले एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रबंधन के लिए, दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेन्स वालंटियर्स को तैनात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफपीएस दुकान पर तैनात सिविल डिफेन्स वालंटियर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि एफपीएस की दुकानों पर आने वाले सभी लाभार्थी मास्क पहने हुए हैं और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन कर रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राशन डीलर वितरण के समय कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं।बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने डीएससीएससी के अधिकारियों को हर महीने एफसीआई के गोदामों से खाद्यान्न उठाने और संबंधित राशन दुकानों तक खाद्यान्न को सुचारू और निर्बाध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी वो खुद पुलिस आयुक्त और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशन दुकानों तक पीडीएस खाद्यान्न के परिवहन में कोई बाधा न हो। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से अनुरोध किया कि वे ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों और सलाह का ईमानदारी से पालन करने के लिए उचित रूप से जागरूक करें और खाद्यान्न परिवहन करते समय कोविड के उचित व्यवहार को अपनाएं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों को यह चेतावनी भी दी कि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के डायवर्जन, परिवहन में जानबूझकर देरी आदि जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार कोविड महामारी के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को लेकर भी कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी आवश्यक होगा केजरीवाल सरकार राजधानी में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दिल्ली में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आयुक्त (खाद्य आपूर्ति) को सम्बंधित विभागों और एजेंसियों जैसे एपीएमसी, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी), नेफेड, आदि के साथ साप्ताहिक बैठकें बुलाने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहें।उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों, उनकी उपलब्धता और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अन्य कमोडिटी जैसे प्याज, आलू एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से सम्बंधित ट्रेंड की भी समीक्षा की। इमरान हुसैन ने अधिकारियों को किसी भी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी गतिविधि के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मार्केट इंटेलिजेंस टीमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से सम्बंधित जानकारी भी जुटाएं, ताकि संबंधित विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई कर सकें।
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