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हरियाणा

सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडऩ की शिकायतों के निवारण के लिए वुमैन सैल खुलेंगें। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडऩ की शिकायतों के निवारण के लिए वुमैन सैल बनाने के निर्देश दिए हैं तथा इस सैल के सभी सदस्यों की सूची कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर डिस्पले करनी होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्राओं की गरिमा और सम्मान की सुरक्षा तथा यौन उत्पीडऩ को रोकने को प्राथमिकता दें। उन्होंने बताया कि निदेशालय स्तर पर भी इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई है



जिसने कई सुझाव स्वीकृत किए हैं। उन्होंने इन सुझावों के आधार पर अपने-अपने कॉलेज में वुमैन सैल गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी छात्रा की ओर से कोई यौन उत्पीडऩ की शिकायत आती है तो उसको स्थानीय स्तर पर गंभीरता से लें तथा कम से कम समय में इसके निवारण के कदम उठाए जाएं तथा कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि अगर किसी छात्रा के साथ यौन उत्पीडऩ होता है तो वह बेझिझक अपनी शिकायत वुमैन सैल को दे सकती है, उसका नाम सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना मामले में कार्रवाई जाएगी।उन्होंने यह भी बताया कि वुमैन सैल को छात्राओं को यौन उत्पीडऩ के प्रति जागरूक करने के लिए  सेमीनार भी आयोजित करने चाहिए ताकि छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था के मुखिया व अन्य समझदार लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वे छात्राओं के साथ होने वाली यौन उत्पीडऩ की किसी भी घटना को रोकने में मदद करें तथा उसके निवारण के लिए कदम उठाएं।

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