फरीदाबाद । जिले की सभी तहसीलों में किए जाने वाले ई-रजिस्ट्रेशन कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतने व सभी सम्बन्धित कार्यों को नियमानुसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज उपायुक्त समीरपाल सरों ने अपने कार्यालय के सभा कक्ष में जिला के सभी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं फरीदाबाद के एसडीएम जितेन्द्र दहिया, बल्लबगढ़ के एसडीएम अमरदीप जैन, बड़खल के एसडीएम रीगन कुमार, नगराधीश सतबीर मान तथा जिला राजस्व अधिकारी राजेन्द्र सिंह फागना प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
उपायुक्त ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जमीन, प्लाट, फ्लैट जैसी किसी भी सम्पत्ति की रजिस्ट्री सम्बन्धित तहसील कार्यालय में बिना टोकन जारी किए हुए नहीं होनी चाहिए। सम्बन्धित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री करने से पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की गहनता से जांच करने उपरान्त ही रजिस्ट्री क्लर्क को मार्किंग की जाए। आवेदक द्वारा सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों के साथ जिला नगर योजनाकार की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की प्रति लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन अथाॅरिटी द्वारा अर्बन एक्ट और नियंत्रित क्षेत्र एक्ट आदि को भी मद्देनजर रख कर अपने स्तर पर तसल्ली करनी जरूरी है। उन्होंने कहा फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र से सम्बन्धित प्लाटों की रजिस्ट्री के मामलों में आवेदक द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है।
श्री सरों ने कहा कि जिले में ई-रजिस्ट्रेशन कार्य के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर हेरा-फेरी या भ्रष्टाचार की गुंजाईश नहीं रहने बारे सम्बन्धित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार पूर्णतः सुनिश्चित करें। रजिस्ट्री होते ही तुरन्त आवेदक के मोबाइल पर मैसेज भेजना और उसी दिन उसके घर पर रजिस्ट्री भिजवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित रजिस्ट्रिंग अथाॅरिटी (तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार) की होगी।